पीएफ से निकासी के लिए रद्द चेक जरूरी नहीं

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) ने गुरुवार को कहा कि अब भविष्य निधि खाते से ऑनलाइन राशि निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द चेक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बैंक खाता नियोक्ता से सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।


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इस कदम से लगभग आठ करोड़ अंशधारकों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। वर्तमान में, ईपीएफओ के सदस्यों को पीएफ खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते के रद्द किए गए चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूर्णत: समाप्त कर दिया है।


दावा खारिज होने की शिकायतें कम होंगी : इन उपायों से दावों के निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आएगा और दावों के खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर छूट दी गई थी।


नॉमिनी बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं

सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ खातों के लिए ‘नॉमिनी’ बनाने या उसमें कोई बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया गया है।