नई दिल्ली, एजेंसी। आईआईटी- जेईई के नतीजों से पहले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुरुवार को कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चेतावनी जारी की है। सीसीपीए ने सख्त लहजे में कोचिंग संस्थानों से कहा है कि वे विज्ञापनों में सफलता की गारंटी न दें।
सीसीपीए ने कहा है कि कोचिंग संस्थान वर्ष 2024 में जारी दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कोचिंग संस्थान छात्रों के हितों का ध्यान रखें। वे कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे छात्रों को नुकसान पहुंचे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान ये भी सुनिश्चित करें कि उनका प्रतिनिधि सही, स्पष्ट और भ्रम रहित हो। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान विज्ञापन में दिखाए जाने वाले छात्रों से जुड़ी जानकारी जैसे उनका नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और क्या कोर्स की फीस भी लगी थी जैसी जानकारियां जरूर से साझा होनी चाहिए। सीसीपीए ने कहा है कि छोटे अक्षरों के जरिए संस्थान जरूरी जानकारी छिपाने की कोशिश न करें। विज्ञापन में जिस फॉन्ट में जानकारी दी जा रही है उसी में अस्वीकरण या नियम व शर्तों से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी।