एनपीएस के अन्य पक्षों पर लागू हो सकती है यूपीएस

 

एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अन्य संबंधित पक्षों के लिए भी लागू की जा सकती है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को इस संबंध में उम्मीद जताई। यूपीएस में 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन पर 50 प्रतिशत पेंशन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस की शुरुआत की है। यह योजना एक अप्रैल से प्रभावी है।


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नागराजू ने पेंशन नियामक पीएफआरडीए और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद द्वारा यहां पेंशन पर आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में कहा यूपीएस एक अनूठी अंशदायी लेकिन परिभाषित लाभ योजना है जो महंगाई राहत के जरिये मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ सेवानिवृत्ति पर पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन की सुविधा देती है। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इस योजना के क्रियान्वयन से देश में अन्य पक्षों के लिए समान स्तर और मांग को पूरा करने की क्षमता का निर्माण होगा।