नई दिल्ली, ग्रेट्रः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों द्वारा 'रमजान में मुसलमानों की छुट्टी' के फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। दोनों राज्य की सरकारों द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी गई है।
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प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित हाई कोर्ट में ले जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि याचिका में दोनों सरकारों के परिपत्रों को चुनौती दी गई है। पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई में अनिच्छा दिखाने के बाद शंकरनारायणन ने संबंधित हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली।