साढ़े सात वर्ष पूर्व दो नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले संगीत शिक्षक को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये दोनों पीड़िताओं को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने अनपरा थाने में 8 मई 2017 को तहरीर दी थी।
आरोप लगाया था कि उसके विद्यालय में संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर ने दो नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। इसकी शिकायत पीड़ित छात्राओं के पिता ने की थी। इस तहरीर पर 9 मई को पुलिस ने शंकर मार्केट जयंत निवासी शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर पर छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।