शिक्षकों-कर्मचारियों की पेंशन पर 60 व जीपीएफ के लिए 30 दिन में लेना होगा निर्णय, निर्धारित समय सीमा में निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई

 माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने यहां छात्रों व शिक्षकों-कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत अब मूल प्रमाण पत्र 15, प्रमााण पत्र की दूसरी प्रति 30, मूल अंक पत्र व अंक पत्र की दूसरी प्रति 30 दिन में जारी करनी होगी। इसके लिए बुधवार को माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने सचिवालय स्थित तिलक हाल में नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन किया।

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घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षकों के पेंशन पर निर्णय 60, जीपीएफ पर 30, जीपीएफ अग्रिम भुगतान 15, नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन 60 दिन में करना होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय 60, प्रोविजनल पेंशन पर 30 व वेतन भुगतान पर निर्णय 15 दिन में करना होगा। सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन पर निर्णय 90 दिन में लेना होगा। जबकि मृतक आश्रित नियुक्ति के मामलों पर 90 व आकस्मिक अवकाश पर एक दिन में निर्णय लेना होगा।


इसी तरह घोषणा-पत्र के तहत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा तय की गई है। साथ ही निर्धारित समय पर कार्यवाही न होने पर प्रथम व द्वितीय करने का भी समय दिया गया है। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह घोषणा-पत्र विभाग में अनुशासित कार्य-संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से आवश्यक सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।


तय समय में काम न करने पर संबंधित की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण मोटे अक्षरों में लिखवाएं। ताकि आवेदकों को किसी भी समस्या का समाधान तुरंत मिल सके।


इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव केके गुप्ता, आलोक कुमार, उमेश चंद्र, निदेशक डॉ. महेंद्र देव, अपर निदेशक अजय कुमार द्विवेदी, संयुक्त निदेशक विष्णुकांत पाण्डेय, प्रदीप कुमार, उपनिदेशक विवेक नौटियाल आदि अधिकारी उपस्थित थे।