*_Dated 25-04-2023 के शासन के आदेश का अंश---_*
_वर्तमान में जिन छात्रों का *कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है तथा जिनकी आयु 5 से 6 वर्षों के बीच है*, उन्हें कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी। *आदेश निर्गत होने के पश्चात्* होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कक्षा-1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो उस शिक्षा सत्र के *31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हैं।*_