नया आयकर बिल मंजूर, आसान होगी प्रक्रिया


नई दिल्ली,  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक के साथ कौशल विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने पर भी सहमति दी।

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सूत्रों के अनुसार, नए आयकर विधेयक को सरकार सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। नए कानून में आयकर से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आयकर कानून से जुड़ी भाषा का सरलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, उन सभी नियमों को भी हटाया जाएगा, जो मौजूदा समय के हिसाब से गैर जरूरी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम-1961 के सरलीकरण की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि पुराने प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा कर रही आंतरिक समिति को कानून को भाषा सरल बनाने, प्रावधानों को बेहतर ढंग से पेश करने, संभावित कराधान जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने को व्यापक सुझाव मिले। इन पर आयकर अधिनियम में संशोधन विधेयक तैयार हुआ है। इसमें आयकर से जुड़ी मुकदमेबाजी में भी कमी की उम्मीद है।

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वाल्टेयर रेल डिवीजन का नाम बदलेगा केंद्रीय कैबिनेट ने वाल्टेयर रेल डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन करने को मंजूरी दे दी।

सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। अब आयोग तीन साल और एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बढ़े कार्यकाल पर 50.91 करोड़ रुपए खर्च होगा।


कौशल विकास के लिए 8,800 करोड़ मंजूर


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्गठित योजना कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्र का मानना है कि यह मंजूरी प्रौद्योगिकी सक्षम प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल कार्यबल तैयार करेगा।