नई दिल्ली, | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों से कहा कि सार्वजनिक भवनों में बाल देखभाल और स्तनपान के स्थान" के लिए अलग स्थान की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए |
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति ऑजेस्ट्य एस. भट की पीठ ने महिला अधिकार कार्यकर्ता की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया | याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर, जहां तक संभव हो, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कर सकें कि वे स्तनपान की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी | कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भवन जो भीड़ वाले स्थानों पर स्थित हैं, उनमें यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां स्तनपान स्थान आरक्षित किया जाए | इसके अलावा, पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मामले में अपनी भूमिका की भी जांच करे और सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारों द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है |