अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्रांक बेसिक / 11452-55/2024-25 दिनांक 21.02.2025 द्वारा दिनांक 22. 02.2025 को अपराह्न 5:00 बजे अध्यक्ष / मंत्री/ कोषाध्यक्ष मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में संगठनों द्वारा दिए गए लिखित अभिकथन के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।
1-शिक्षिकाओं की CCL (बाल्य देखभाल अवकाश) स्वीकृत करने में कार्यालय द्वारा लगातार
लापरवाही / अनियमितता की जा रही है। शिक्षिकाओं द्वारा जिस दिन से अवकाश अवधि की CCL ली जाती है उस अवधि के शुरू होने के बाद CCL को स्वीकृत/अरवीकृत किया जाता है। इससे शिक्षिकाओं में भारी अंसतोष है जबकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा भी अपने पत्र संख्या-6049 दिनांक-30.09.2024 में स्पष्ट निर्देशित किया गया कि चुनाव / जनगणना /आपदा/ बोर्ड परीक्षा एवं विभागीय परीक्षाओं मे परिस्थिति अनुसार सम्यक विचारोपरान्त निर्णय करना और इसके अतिरिक्त सामान्य स्थिति में 03 कार्यदिवस के अन्दर CCL पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय करना नितान्त आवश्यक है। परन्तु लगातार इस संदर्भ में स्वीकृत / अस्वीकृत किये जाने में अनियमितता जारी है।
कार्यवाही समस्त खंड शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित पटल सहायक समस्त कार्यवाही शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार करना सुनिश्चित करे।
2- परिषदीय विद्यालयों में किये जाने वाले औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिलनें पर सम्बन्धित शिक्षक का तत्काल वेतन अवरूद्ध करना या वेतन काटा जाना दोनो ही प्रकार की कार्यवाही असंवैधानिक हैं क्योंकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक के आदेश संख्या-महा०नि०/MIS/15110/2023-24, दिनांक-22.03.2024 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि औचक निरीक्षण में अनुपस्थित कार्मिक का कार्यवाही में वेतन रोकना या काटना दोनों गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 तथा बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में कहीं पर भी वेतन रोकने या काटने जैसी कार्यवाही दण्ड के रूप में उल्लेखित नही है।
कार्यवाही- समस्त खंड शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित पटल सहायक समस्त कार्यवाही शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार करना सुनिश्चित करे। (प्रत्येक कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल पर उपस्थित लाँक करने की अवधि तक की जायेगी तथा स्पष्टीकरण का समय भी दिया जायेगा।)
3-पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु जनपद में बी०टी०सी०-2001 व 2004, विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 तथा ऊर्दू बी०टी०सी० 2005 के ऐसे सभी कार्यरत शिक्षक जिनका भर्ती विज्ञापन 28.03.2005 से पूर्व का है और नियुक्ति बाद में हुयी है की सूची पूर्व विवरण सहित श्रीमान शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश द्वारा अपने आदेश संख्या-सामान्य (1) / बेसिक / 1841-45/2024-25, दिनांक-27.01.2025 में आगामी दिनांक-03 मार्च 2025 तक अग्रिम कार्यवाही हेतु 2 प्रतियों में विकल्प पत्रों के साथ चाहीं गयी है।
कार्यवाही जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उसके अनुसार पुरानी पेंशन के लिए पात्र पाये गये शिक्षक / शिक्षिका को सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा प्रयागराज को प्रेषित किया जा रहा है।
4-शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के एरियर बिल सम्बन्धित बिल लिपिकों द्वारा समय से नहीं बनाये जाते हैं जिस कारण भुगतान होने में कई महीनें लग जाते हैं यहाँ तक डी०ए० डिफरेस एरियर के बिल भी कई बिल लिपिकों द्वारा 4-5 महीनें बाद बनाकर लेखा कार्यालय उपलब्ध कराये गये थे जिस कारण डी०ए० डिफरेंस का एरियर भी
कई महीनें बाद विलम्ब से अब मिल पाया है।
कार्यवाही- समस्त खंड शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित पटल सहायक समस्त कार्यवाही शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार करना सुनिश्चित करे।
5-जनपद में अभी भी कई शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन लम्बित है जिस कारण ऐसे शिक्षक बेवजह आये दिन कार्यालय के चक्कर लगाने को विवश है। सम्बन्धित पटल सहायक से ऐसे शिक्षकों की सूची बनवाकर सम्वन्धित विश्वविद्यालय में कार्यालय द्वारा तत्काल सत्यापन कार्य पूर्ण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
कार्यवाही- सत्यापन पूर्ण होने से अवशेष शिक्षकों के सत्यामन हेतु सम्बन्धित यूनीवर्सिटी / बोर्ड को पत्र जारी किये गये है जो अद्यतन आप्राप्त है पुनः समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विकास खण्ड के जिन शिक्षकों के सत्यापन अभी तक अपूर्ण है उनका प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी • कार्यालय को प्राप्त कराये एवं सम्बन्धित पटल सहायक प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड / यूनीवर्सिटी को प्रेषित करे।
6-सामान्य भविष्य निधि जी०पी०एफ० खातों का ऑनलाइन रखरखाव करने हेतु शासनादेश संख्या-4/2004/जी-2-218/दस/2024/ वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 दिनांक-07.08.2024 में प्राविधान किया गया है कि जी०पी०एफ० खातों की पासबुक का रखरखाव विभागाध्यक्ष के पास रहने से कार्मिक को अपने खाता विवरण की सही जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए इन खातों को मानव सम्पदा पर ऑनलाइन संचालित किया जाये।
कार्यवाही- वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा शाहजहाँपुर / समस्त खंड शिक्षा अधिकारी / पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि मानव सम्पदा पर अपलोड करने करने से पहले शुद्ध किया जाये तथा पासबुक शिक्षक को अवलोकित कराकर शुद्ध होने की सहमति शिक्षक से ली जाये।)।
7-शिक्षकों के मूल अभिलेख पत्रावली वापस होने के क्रम में अभी भी 69000 तथा 68500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों की मूल अभिलेख शैक्षिक पत्रावली अभी भी कार्यालय में ही जमा है। सम्बन्धित शिक्षकों की सूची बनाकर मूल अभिलेख पत्रावली वापसी को समय च तिथि निर्धारण कर सम्बन्धित शिक्षकों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
निस्तारण - अब तक कुल 1162 के सापेक्ष 950 शिक्षकों के सत्यापनोंपरान्त मूल शैक्षिक अभिलेख वापस किये गये है। (माह सितम्बर 2024 में दिनांक 15,16,17,18 व 19 एवं माह अक्टूबर 2024 में 24 व 26 एवं माह फरवरी 2025 में दिनांक 04 व 05 को 300 के सापेक्ष 225 शिक्षकों को मूल शैक्षिक अभिलेख का वितरण किया गया।)
(कार्यवाही समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विकास खण्ड के जिन शिक्षकों के सत्यापन अभी तक अपूर्ण है उनका प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त कर अधोहसताक्षरी कार्यालय को प्राप्त कराये एवं सम्बन्धित पटल सहायक प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड / यूनीवर्सिटी को प्रेषित करे)।
8-शासनादेश सं0-68/5099/99/2023-अनुभाग-5 बेसिक शिक्षा (1)/841695/2025, लखनऊ दिनांक-03 जनवरी 2025 में शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण / समायोजन सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें अनेक शिक्षामित्र जो अपने घर से 100-150 किमी0 दूर विद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें मूल विद्यालय वापसी अथवा घर के पास के
विद्यालयों में पहुंचने का लाभ प्राप्त हो जायेगा। कार्यवाही प्रकरण नीतिगत है प्रकरण उच्च स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।
9-श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा आहूत की गयी गत 09 नवम्बर 2024 में प्राथमिक व जूनियर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों और विभागीय व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कई बिन्दुओं पर लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों पर आज तक बैठक का कार्यवृत्त जारी न हो पाने के कारण बैठक का महत्व शून्य हो गया है और बैठक में लिए गये कई आवश्यक निर्णय जो कि छात्र हित में भी थे निष्प्रभावी हो गये हैं।
कार्यवाही आगामी बैठक की कार्यवृत्त ससमय जारी करायी जायेगी।
10- मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कराकर उनकी पेंशन पत्रावलियों शासनादेशानुसार स्वीकृत हेतु शीघ्र प्रेषित की जाएं जिसमें उनके देयकों का ससमय भुगतान हो सके। कार्यवाही- वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा शाहजहाँपुर / समस्त खंड शिक्षा अधिकारी/पटल सहायक को इस
निर्देश के साथ मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर उनकी पेंशन पत्रावलियों शासनादेशानुसार स्वीकृत हेतु समयार्न्तगत प्रेषित की जाएं)। 11- शिक्षकों के स्वीकृत अवकाश, प्रशिक्षण या अन्य विभागीय कार्य में संलग्न होने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा उक्त शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शा दिया जाता है इस कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, इस पर रोक
लगायी जाए।
कार्यवाही- समस्त खंड शिक्षा अधिकारी/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि ऑनलाइन निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षक/ शिक्षिका / शिक्षामित्र / अनुदेशक पूर्व से स्वीकृत अवकाश पर है उनका वेतन न रोका जाये।)
अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी विद्यालयों की अपेक्षित प्रगति प्राप्त किए जाने के लिए तथा विभागीय योजनाओं एवं विभिन्न विद्यालय रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन के संबंध में संगठन प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा भी बैठक आहूत किये जाने की सराहना करते हुए अधोहस्ताक्षरी को शिक्षा उन्नयन कार्य में जनपद के सभी शिक्षकों के पूर्ण सहयोग हेतु आश्वस्त किया गया।
मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री के साथ प्रतिमाह चतुर्थ शनिवार को इसी प्रकार बैठक का आयोजन किया जाएगा आगामी बैठक की सूचना समय से संगठन पदाधिकारियों को उनके
• व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दी जाएगी, जिससे जनपद के शिक्षकों की समस्याओं से अवगत होते हुए विद्यालयों की स्थिति में सहयोगात्मक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। सभी संगठन प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।