आयकर सुधार: 12.75 लाख की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं; वेतनभोगी लोगों के लिए एलान
बजट 2025-26 में आयकर की नई स्लैब और सुधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आयकर की कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना है। इनमें सबसे बड़ी राहत यह है कि वेतनभोगी व्यक्तियों की कर योग्य आय जो ₹12.75 लाख तक हो, उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा. इस घोषणा के अंतर्गत, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद, ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई टैक्स स्लैब निम्नलिखित होंगी।
कुल आय प्रति वर्ष (₹) | कर दर (%) |
---|---|
0 - 4 लाख | निल |
4 - 8 लाख | 5% |
8 - 12 लाख | 10% |
12 - 16 लाख | 15% |
16 - 20 लाख | 20% |
20 - 24 लाख | 25% |
24 लाख से अधिक | 30% |
मध्यम वर्ग के लिए राहत
इस बदलाव के कारण, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अब अधिक खर्च करने और बचत करने की सुविधा मिलेगी। इससे उनकी घरेलू खपत, बचत, और निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा रहेगा, जो घरेलू खपत, बचत और निवेश में वृद्धि की उम्मीद है।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद, ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे वेतनभोगी व्यक्तियों को काफी राहत मिलेगी, और उनकी खर्च करने वाली शक्ति में वृद्धि होगा ।
अन्य महत्वपूर्ण सुधार
- बैंक और पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज आय पर कर कटौती: सीनियर सिटिज़न्स के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा ₹50,000 से ₹1 लाख तक बढ़ाई गई है। यह सीनियर सिटिज़न्स के लिए बहुत लाभदायक होगा।
- TDS की सीमा में वृद्धि: किराया पर TDS की सीमा ₹2.40 लाख से ₹6 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ाई गई है। यह व्यक्तियों को किराया प्राप्त करने में सरलता मिलेगी।
नई टैक्स स्लैब का प्रभाव
- ₹12 लाख तक की आय: ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- ₹12 लाख से ₹16 लाख की आय: ₹12 लाख से ₹16 लाख की आय पर 15% कर लगेगा।
- ₹16 लाख से ₹20 लाख की आय: ₹16 लाख से ₹20 लाख की आय पर 20% कर लगेगा।
- ₹20 लाख से ₹24 लाख की आय: ₹20 लाख से ₹24 लाख की आय पर 25% कर लगेगा।
- ₹24 लाख से अधिक आय: ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% कर लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा ने मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को बहुत लाभ दिया है। नई टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण, वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव उनकी खर्च करने वाली शक्ति में वृद्धि करेगा और उनकी बचत और निवेश की सुविधा में सुधार करेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी धक्का मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की, जो मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक होंगी। नई टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण, वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव उनकी खर्च करने वाली शक्ति में वृद्धि करेगा और उनकी बचत और निवेश की सुविधा में सुधार करेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी धक्का मिलेगा।