अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी की सेवा में मृत्यु की परिस्थिति में उसके मृतक आश्रित को योग्यतानुसार अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

 

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों  में* शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी की सेवा में मृत्यु की परिस्थिति में उसके *मृतक आश्रित को योग्यतानुसार अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति* किये जाने के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-04 नियम/47-का-2-2024 लखनऊ, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2024 के द्वारा विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गयी है। उक्त के अन्तर्गत सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री चेत नारायण सिंह व श्री राजबहादुर सिंह चन्देल द्वारा नियम-110 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि संस्था प्रबन्धको के द्वारा प्रदेश में मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने में अनेक प्रकार के अनावश्यक बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे शिक्षकों व कर्मचारियों में रोष व्याप्त है एवं मृतक के परिवार अत्यधिक परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर विवश हो रहे है।

आप अवगत है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मृतक अध्यापक एवं कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अध्याय-03 के विनियम-105 के अन्तर्गत जिला स्तर पर समिति गठित है और सेवायोजन हेतु आप को अधिकृत किया गया है। उक्त अधिनियमित व्यवस्था के सापेक्ष अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयान्तर्गत विचार किया जाना एवं नियुक्ति प्रदान कर आश्रितों को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराया जाना शासकीय कर्तव्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों व अन्य कार्यालयो से सम्बन्धित मृतक आश्रितों को उनके योग्यता के अनुसार लागू नियमों के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन के सन्दर्भ में आवेदन पत्र प्राप्त होते ही निर्णय लेना सुनिश्चित करें। साथ ही आश्रितों को उनके सेवायोजन संबंधी पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु समयान्तर्गत आवश्यक / नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।