खण्ड शिक्षा अधिकारी नियामताबाद, चन्दौली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं आख्या के आधार पर तथा जनपद स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के परीक्षणोपरान्त एवं संस्तुति के आधार पर विकास खण्ड-नियामताबाद, चन्दौली क प्रा०वि० / उ०पा०वि० / कम्पोजिट विद्यालय के प्र०अ०/रा०अ० के पद पर कार्यरत अध्यापक / अध्यापिकाओं का 10 वर्ष की सतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 4307/15 8 3038/99 शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर 2001 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित आध्यापक/अध्यापिकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयन वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति इस प्रतिवन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि किसी अध्यापक /अध्यापिका के सेवा विवरण / सूचना में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित का चयन वेतनमान आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा ब्याज राहित वसूली की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।