3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले एआरपी को अयोग्य घोषित करने के खिलाफ याचिका, उच्च न्यायालय ने दिया यह निर्देश

 

झाँसी : अकैडमिक रिसोर्स पर्सन्स असोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीलू साहू के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव (बेसिक) दीपक कुमार से मिला और उच्च न्यायालय द्वारा एआरपी विवेक तिवारी, बीनू चतुर्वेदी व अन्य की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपी। अपर प्रमुख सचिव ने आदेश का अध्ययन कर सकारात्मक



निर्णय का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अकैडमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के समक्ष अपनी शिकायतों को उठाते हुए प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। वह इस मामले में एक सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से निर्णय लें। उल्लेखनीय है कि जनपद में बेसिक शिक्षा द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए एआरपी की तैनाती में 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके एआरपी को आवेदन करने से रोकते हुए अयोग्य (अनर्ह) कर दिया था।