आईएएस को 31 तक देना होगा संपत्तियों का ब्योरा

 


लखनऊ। केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2024 की संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए ऑनलाइन आईपीआर 1 जनवरी से खोल दिया गया है। विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है।



इसमें कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों को निर्देश भेजा है। इसके आधार पर ही नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी करते हुए आईएएस अधिकारियों से कहा है कि वे वर्ष 2024 में अर्जित की गई संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दें।