शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 28 जून 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशालय के संलग्नकों सहित पत्रॉक-सामान्य (1) बेसिक /1526/2024-25 दिनाँक 28.10.2024 तथा पत्रांक-सामान्य (1) बेसिक/1746/2024-25 दिनांक 24.12.2024 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1)/2024 दिनॉक 28 जून 2024 के कम में उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक, जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 28 जून 2024 के दायरे में आ रहे हैं, उनसे 02 प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अधिकांश जनपदों से अद्यतन अप्राप्त है।
सूच्य है कि शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 11 जुलाई 2024 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनॉक 28 जून 2024 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाँक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प चुने जाने की व्यवस्था की गयी है।
अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक, जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 28 जून 2024 के दायरे में आ रहे हैं, उनसे 02 प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर दिनाँक 03.03.2025 तक पंजीकृत / वाहक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। संलग्नक-उक्तवत् ।