संबंधित मद में व्यय करने से पूर्व निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही करना अपेक्षित है-
• सन्दर्भित मद में किया जाने वाला व्यय वित्तीय नियमों/क्रय नियमों तथा 'फाइनेन्शियल मैनेजमेण्ट एण्ड प्रोक्योरमेण्ट 2024 के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाये।
• उपर्युक्त मद में किए गए व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास संरक्षित रखें जायें एवं नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
• व्यय का विवरण (मदवार) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एवं सप्ताह में राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।
• जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
• दोहरे भुगतान की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
भुगतान / व्यय तथा बैंक से वास्तविक रूप से डेबिट होने के उपरान्त संबंधित का व्यय प्रबन्ध पोर्टल के अनावर्तक मद के Outdoor Play Material मद में अंकित करना सुनिश्चित करें।
• महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० की नियमित समीक्षा बैठक में भी सम्बन्धित कार्यक्रम / गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया जाये।