Primary ka master: बिना अवकाश स्वीकृत हुए विद्यालय छोड़ा तो होगी कार्रवाई

 

बलरामपुर। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर अंकुश लगाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षकों की उपस्थिति अब ऑनलाइन ही स्वीकृत की जाएगी। बिना अवकाश स्वीकृत हुए विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई न करने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं बीईओ को उत्तरदायी माना जाएगा।




जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ल ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए लंबी अवधि तक अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। इन पर संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी नहीं की जाती है, ऐसे में शासन द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश के अनुसार शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक जो बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनियमित रूप से अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।