आधार में अपडेट से चूके तो शुल्क चुकाना होगा


पीएफ खाते को लिंक करें

निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों को अपना पीएफ यूएएन नंबर 15 दिसंबर तक सक्रिय करना होगा। इसके लिए यूएएन और बैंक खाते को आधार से लिंक करें। इसके लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर जाएं।



ऐसे अपडेट करें

● वेबसाइट ( https// myaadhaar. uidai. gov. in/) पर जाएं। आधार नंबर से लॉगिन करें।


● फिर proceed to update addressl विकल्प को चुनें। ओटीपी आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।


● इसके बाद Document Update विकल्प चुनें। सभी ब्योरा सत्यापित करें।


● अब जिस जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, उसे चुनें। इसके बाद मांगे दस्तावेज अपलोड करें।


विलंबित रिटर्न जरूर भरें

अगर कोई करदाता वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गया है उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है। वे विलंबित रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए तय जुर्माना देना होगा।



 दिसंबर में कई ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें पूरा करने की समयसीमा खत्म होने वाली है। इनमें विलंबित रिटर्न भरने से लेकर आधार कार्ड में अपडेट तक शामिल हैं।


14 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करने का मौका


जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं, वे सभी लोग इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करवा सकते हैं। नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो में सुधार किया जा सकता है। तय तिथि के बाद आधार सेंटर जाना होगा, जहां 50 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे।