*_चयन वेतनमान विशेष---_*
👉 _चयन वेतनमान शिक्षक/शिक्षिका को निरन्तर एक पद पर कार्यरत रहने पर उनके नियमित वेतन में प्रथम नियुक्ति तिथि /पदोन्नत तिथि से 10 साल की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत मिलता है।_
*विशेष*👇
👉 _चयन वेतनमान स्वीकृति के उपरांत ग्रेड पे अर्थात लेवल बदल जाता है और साथ ही साथ टेबल नंबर के साथ बेसिक पे भी बदल जाता है। इसके साथ ही HRA भी बदल जाता है।_
👉 _चयन वेतनमान के उपरांत अध्यापक - अध्यापिका का पद अपरिवर्तित रहता है।_
_*नोट-अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने पर भी चयन वेतनमान मिलता है ,लेकिन यदि डिमोशन लेकर ट्रांसफर लिया है तो भविष्य में कभी भी चयन वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा।*_
■ *_प्रोन्नत वेतनमान विशेष---_*
👉 _चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक स्वीकृत होता है_
👉 _प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।_
_👉 *ध्यान दें ,प्रोन्नत वेतनमान में ये 20 प्रतिशत की सीमा केवल बेसिक में कार्यरत शिक्षकों पर ही लागू है। माध्यमिक में ऐसी कोई सीमा नहीं है,वहां सभी को प्रोन्नत वेतनमान मिलता है।*_
_*आपका दिन मंगलमय हो!*_ 🙏🙏🙏
*_निर्भय सिंह >>> लखनऊ_*
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*_अरुण कुमार मिश्र >>> प्रतापगढ़_*