शिक्षिका को नहीं किया था भुगतान

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग लखनऊ रजनीश चंद्रा को अदालत के आदेश की अवमानना में सजा सुना दी।



याची सुमन देवी फतेहपुर के डॉ बीआर अंबेडकर शिक्षा सदन में सहायक अध्यापिका थी। बीच सत्र रिटायर होने पर नियमानुसार सत्र लाभ का आवेदन किया। विभाग में आवेदन नहीं स्वीकारा तो हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। याचिका लंबित रहने के दौरान ही विभाग ने सत्र लाभ देकर ज्वाइन करने का निर्देश दिया। याची ने 21 जनवरी 2023 को ज्वाइन कर लिया पर अप्रैल 2022 से 21 जनवरी 2023 तक वेतन नहीं दिया गया।