लखनऊ। हरदोई के एक शिक्षक के निलंबन मामले में बीएसए ने हाईकोर्ट लखनऊ के आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश पास करने पर हाईकोर्ट ने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने बीएसए के खिलाफ जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही जांच पूरी होने तक बीएसए को कोई जिम्मेदारी न देने के भी निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने राजीव कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को नियत की है।
याची के अधिवक्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने याची के खिलाफ आदेश पारित करने से पहले याची को जीवन निर्वाह भत्ता देने का आदेश दिया था। संबंधित बीएसए ने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए पिछली दिनांक में फर्जी आदेश पारित कर दिया।
अदालत ने बीएसए के आदेश पर नाराजगी जताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने बीएसए द्वारा पारित 10 अप्रैल के आदेश को भी निरस्त कर दिया है।