कोर्ट उठने तक हिरासत में लिए गए विशेष सचिव, हाईकोर्ट ने अवमानना में सुनाई सजा

 




प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवमानना में विशेष सचिव समाज कल्याण रजनीश चंद्र को कोर्ट उठने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई। विशेष सचिव शाम चार बजे तक हिरासत में रहे। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने फतेहपुर की सहायक अध्यापिका सुमन देवी की अवमानना याचिका पर दिया।



 न्यायालय ने अवमानना मामले में विशेष सचिव रजनीश चंद्र व फतेहपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अधिकारी प्रसून राय को तलब किया। रजनीश चंद्र और प्रसून राय के खिलाफ अदालत ने अवमानना का केस चलाते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। स्पष्टीकरण से सहमत नहीं होने पर कोर्ट ने रजनीश चंद्र को अदालत उठने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई है।