*68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार*
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है।
30-33 से संवन्धित जो भी याचिकाएँ अभी सुनवाई के लिए प्रतीक्षारत है वो स्वतः निरस्त मानी जायेंगी।
कुल मिलाकर हाईकोर्ट का आदेश पूर्णतः प्रभावी।
*68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार*