26 December 2024

शासन से आया आदेश: यूपी राज्यकर्मी 31 जनवरी तक कर लें ये काम; वर्ना प्रमोशन तो रुकेगा ही… कार्रवाई भी होगी

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को अपनी-अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके बाद ही उन्हें प्रमोशन मिल सकेगा। शासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो कर्मी ब्योरा नहीं देंगे, उनके प्रमोसन पर विचार नहीं होगा। सभी कर्मियों को अपना ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा।   


शासन की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। अन्यथा प्रमोशन पर विचार नहीं होगा। साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक दे दें।





अनुशासन एवं अपील के तहत कार्रवाई होगी

मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। अधिकारियों और कार्यालयों को यह कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) के तहत कार्रवाई की जाएगी।