अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2024-25 महत्त्वपूर्ण बिंदु👇

 ■ *👉अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2024-25 महत्त्वपूर्ण बिंदु👇*



👉 *उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 8 (2) (घ)के अनुसार..*


"सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरूष अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आवेदन पत्रों पर 05 वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में महिला अध्यापिकाओं के आवेदनों पर उनके पति के निवास स्थान / ससुराल के जनपद में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु विचार किया जा सकेगा।"




👉 31 मार्च 2024 तक जनपद में 5 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले अध्यापक/अध्यापिका ही इसमें आवेदन के लिए पात्र हैं। चाहे ट्रांसफर पहली बार ले रहे हों और दूसरी/तीसरी बार या चौथी बार...यह नियम सभी पर हर बार लागू है।


👉 68500 बैच में नियुक्त शिक्षकों की सेवावधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति के आधार पर की जायेगी।


👉 अन्तःजनपदीय/अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर दोनों के लिए दोनों शिक्षकों के पदनाम समान होने चाहिए। 


`प्राथमिक में म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए केवल पदनाम समान हो बस.. सब्जेक्ट का कोई प्रतिबंध नहीं है।`


 *लेकिन जूनियर में म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए पदनाम समान और विषय भी समान होना चाहिए।*


👉 **बिंदु 20 के अनुसार अंतर्जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर और अन्तःजनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर में स्कूल से स्कूल ट्रांसफर किया जाएगा।*


प्रश्न- अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में पेयरिंग होने के बाद कार्यमुक्ति के समय क्या ट्रांसफर लेने से मना किया जा सकता है???


*उत्तर- गत वर्ष अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर में अनिवार्य रूप से शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया था। इस बार के प्रस्ताव आदेश में इस बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए भली भांति सोच -समझकर ही आवेदन करने के बाद पेयरिंग करें।*



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■ *अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2024-25 महत्त्वपूर्ण बिंदु👇*


👉 *अन्तःजनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए जनपद में सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं है। जनपद के अंदर म्यूच्यूअल ट्रांसफर कई बार ले सकते हैं।*


👉*अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश के बिंदु 11के अनुसार👇*


*अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत एक शिक्षक द्वारा कार्यमुक्त होने के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है तो दूसरे अध्यापक का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा। स्थानान्तरण का दावा किसी भी शिक्षक द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं किया जायेगा।*


> मुख्य बात- गत वर्ष के अन्तःजनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर और अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर में आवेदन पूर्ण कर चुके शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया गया था। लेकिन इस बार जनपद के भीतर ट्रांसफर में अनिवार्य कार्यमुक्ति की बात नहीं की गई है।


प्रश्न- अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में पेयरिंग होने के बाद कार्यमुक्ति के समय क्या ट्रांसफर लेने से मना किया जा सकता है???


*उत्तर- गत वर्ष अन्तःजनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर में अनिवार्य रूप से शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया था। इस बार के प्रस्ताव आदेश में इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि यदि दोनों में से कोई एक शपथ पत्र के माध्यम से म्यूच्यूअल ट्रांसफर लेने से इंकार करता है तो दूसरे शिक्षक का ट्रांसफर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए भली भांति सोच -समझकर ही आवेदन करने के बाद अपने साथी से पेयरिंग करें।*


*नोट-अपने म्यूच्यूअल साथी से पेयरिंग करने के पहले उसके स्कूल का भौतिक रूप से जाकर सत्यापन अवश्य कर लें ,अन्यथा बाद में किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है।*



उत्तर प्रदेश के *किसी भी स्कूल की भौगोलिक स्थिति (लोकेशन)* जानने के लिए इस लिंक पर जाकर 

👉 https://basiceducation.up.gov.in/hi


*FIND My School* में सर्च कर लीजिये, *मैप* आ जायेगा.. धन्यवाद 🙏


👉 `अंतर्जनपदीय और अन्तःजनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर में शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश में यथसम्भव संपादित की जाएगी।`


*(exclusive)* 🚩


आपका दिन मंगलमय हो!🙏🙏🙏


✍️

*निर्भय सिंह,लखनऊ*

संपर्क सूत्र-7499088470

        एवं

*अरुण कुमार मिश्र, प्रतापगढ़*

संपर्क सूत्र-8574444040

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