प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के गठन के सम्बन्ध में।


प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के गठन के सम्बन्ध में।


महोदय / महोदया,

कृपया संलग्न शासनादेश सं0-34/2024/1/795922/2024-68-5099/462/2024 दिनांकः 14 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस०एम०सी०) का गठन 30 नवम्बर, 2024 तक सुनिश्चित किया जाना है, जिससे नव गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांकः 01 दिसम्बर, 2024 से प्रभावी व क्रियाशील हो सके।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के आलोक में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 30 नवम्बर 2024 तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुर्नगठन के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर प्रेरणा पोर्टल के एस०एम०सी० मॉड्यूल पर एस०एम०सी० के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम व फोन नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें।