परिषदीय विद्यालयों में PFMS के माध्यम से भुगतान हेतु प्राप्त विभिन्न मद के कंपोनेंट कोड एवं धनराशि की लिमिट


*परिषदीय विद्यालयों में PFMS के माध्यम से भुगतान हेतु प्राप्त विभिन्न मद के कंपोनेंट कोड एवं धनराशि की लिमिट*


➡️ *–कंपोजिट ग्रांट कोड–*
F.01.18
धनराशि की लिमिट–छात्र संख्या के अनुसार
➡️ *–माता उन्मुखीकरण* कोड–F.01.22.02
धनराशि की लिमिट–1000/–
➡️ *–आत्मरक्षा प्रशिक्षण* कोड–F.01.26
धनराशि की लिमिट–400
➡️ *–हाउस होल्ड सर्वे पंजिका* कोड–F.01.08.01
धनराशि की लिमिट–326/–
➡️ *–वार्षिकोत्सव* कोड–F.01.09.01
धनराशि की लिमिट–800/–
➡️ *–PTM* कोड–F.01.09.01
धनराशि की लिमिट–500/–
➡️ *–IED TLM* कोड–F.01.28.09
धनराशि की लिमिट–1000/–
➡️ *–TLM UPS* कोड–F.01.17.01.03
धनराशि की लिमिट–सत्र–2021–22 की छात्र संख्या के अनुसार 15/–प्रति छात्र
➡️ *–TLM* शिक्षक संकुल कोड–F.01.23.02.01
धनराशि की लिमिट–3000/–
➡️ *इको क्लब* 1500 कोड- F.01.12.01
➡️ *स्पोर्ट्स ग्रांट* (5000/10000) कोड- F.01.29

*नोट:* ये पोस्ट आपके सहयोगार्थ है, आंशिक त्रुटि संभव है, कृपया अपने स्तर से एक बार जरूर जांच कर लें।

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