पदोन्नत्ति और डोली डार्लिंग 😂 ~
डोली डार्लिंग ने एक याचिका डाली थी Writ A 34/2024 जिसमें पाँच जनवरी को केवल प्रतापगढ़ के लिए पदोन्नत्ति पर रोक लगवाई थी और सरकार ने undertaking भी दी थी कि NCTE के नियमों की अनदेखी नहीं होगी ।
फिर हमने ultra vires (यानी NCTE के TET उत्तीर्ण को लेकर किए गए संशोधन दिनांक 14.11.2014 और उसके clarification दिनांक 11.09.2023 को सरकार ने अपने बेसिक शिक्षा नियमावली में बिना बदलाव किये) डाला और उस पर सम्पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में स्थागनादेश हो गया और सरकार को आदेशित किया कि आप NCTE द्वारा किये गए संशोधन दिनांक 14.11.2014 और उसके clarification दिनांक 11.09.2023 के अनुसार पदोन्नत्ति कर सकते हो चूँकि DB का आदेश था तो सरकार समझ गई कि अब हम फँस गए और डोली डार्लिंग एक बार पुनः स्वयं को विधि विशेषज्ञ का तमग़ा पहनाने से चूक गई क्योंकि ये जैसे ख़ुद नर से मादा बनी है ठीक वैसे ही ये ख़ुद को मेडल पहनाती हैं।
अब डोली डार्लिंग फिर से NCTE के काउंटर को लेकर दिखाती फिर रही है और सबको भ्रमित कर रही हैं तो इनका असली रूप अब सामने आ चुका है सरकार ने सोची समझी चाल से वर्ष 2011 के पहले के पदोन्नत्ति के पदों को खोला था इसलिए दिमाग़ लगाकर Writ A 523 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में vires चैलेंज किया था, NCTE के अनुसार तो कब का आदेश सरकार को हो चुका है लेकिन सरकार जानती है नियमावली को चुनौती है कैबिनेट बैठानी होगी वरना फिर वही अवमानना में फँस जाएगी।
डोली डार्लिंग चाहती तो DB के stay के बाद हुए एकल पीठ के निर्णय को जो कि तथ्य छिपाकर कराया गया था को पुनः विचार करने को कहती लेकिन नही डोली डार्लिंग वहाँ पर पैसे के चक्कर में सबको बनारसी चूना लगाती रही।
डोली जी की अपील का निबटारा हो जाए और NCTE के अनुसार पदोन्नत्ति हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है लेकिन हो तो कैसे हो सरकार तो कह रही है मामला इसमें Writ A 523 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths फँसा हुआ है।
डोली जी आपको ख़ुद के व्यवहार के अनुसार रोज़ रोज़ नई लच्छेदार पोस्ट तो दे सकती हैं लेकिन असली बात नही बताएँगी फ़िलहाल तो ये वादी भी हैं प्रतिवादी भी क्योंकि ये सब हैं तो इन्हें हर जगह से बस ख़ैर छोड़ो हमें क्या।
डोली डार्लिंग = राहुल पाण्डेय
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