पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्त्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत *"अतिरिक्त खाद्य सामाग्री"* वितरण हेतु दिशा निर्देश


*समस्त BSAs एवं DCs ध्यान दें-*

1- *पत्रांक संख्या- म०भो०प्रा०/C-805/2024-25 दिनांक 29.07.2024* द्वारा पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्त्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत *"अतिरिक्त खाद्य सामाग्री"* वितरण हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गए हैं|
2- इस हेतु *दिनांक 01.10.2024 को धनराशि का आवंटन* समस्त जनपदों को किया जा चुका है|
3.- उक्त योजना *माह नवम्बर 2024 के प्रथम वृहस्पतिवार* दिनांक 07.11.2024 से प्रारम्भ किया जाना है|
4.- यह योजना राज्य की *प्राथमिकता* के अंतर्गत है|
अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि *दिनांक 07.11.2024 से प्रत्येक वृहस्पतिवार को* पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये|
उक्त की प्रगति हेतु आपको एक गूगल शीट भी शेयर की जाएगी, जिस पर योजना क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रगति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें|
*आज्ञा से*
*निदेशक*
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०|