नई दिल्ली। ज्यादातर वित्तीय कंपनियां दावा करती हैं वे ग्राहक के पैन व अन्य डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं करतीं लेकिन कई बार इन विवरणों का गलत इस्तेमाल देखने में आया है। सरकार ने इस मामले में सख्ती करने की तैयारी कर ली है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फिनटेक कंपनियों और दूसरी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी फर्मों के लिए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 लागू किया है व गड़बड़ी करने वाली फिनटेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। कंपनियों को नागरिकों की जानकारी प्रोसेस करते समय उनकी सहमति लेनी होगी। इन विवरणों का इस्तेमाल वित्तीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसमें लेन-देन वाले प्लेटफॉर्म, लोन सोर्सिंग चैनल, डायरेक्ट सेल्स एजेंट और क्रेडिट एग्रीगेटर शामिल हैं। यह लोन बांटने वाली कंपनियों को कर्ज और अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री सेल के लिए अपने ग्राहकों के पैन नंबर के आधार पर उनकी प्रोफाइल बनाने में मदद करती हैं।