लखनऊ, । यूपी में राज्य कर्मचारी अब किसी कोआपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ व ट्रस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर कार्मिक विभाग ने उक्त आशय का शासनादेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी गैर सरकारी समितियों, ट्रस्ट व निजी निकायों के प्रबंधन में शामिल नहीं हो सकेगा। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सोसाइटी धन संग्रह या शेयर बेचने या वित्तीय लेने देन के मामले में हिस्सा नहीं लेगा। एनजीओ व ट्रस्ट के किसी पद के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा।
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सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण अधिकारियों व कर्मचारियों को संज्ञानित कराते हुए उक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाए।
यदि कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी उक्त नियम व व्यवस्था का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की जाए।