डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) की ओर से अपील दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। शासन की अनुमति के बाद इसी सप्ताह अपील दाखिल की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के कारण स्नातक स्तर पर लिए गए आवेदन के क्रम में डीएलएड-2024 5 में प्रवेश की प्रक्रिया अवरुद्ध है।
ये भी पढ़ें - सभी शिक्षक अपने घरों पर लगवाएं सोलर रूफ टॉप प्लांट, मिलेगी इतनी सब्सिड़ी, देखें BSA साहब का आदेश
ये भी पढ़ें - NAT एग्जाम के दिन मेडिकल आवेदन करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही शुरू
ये भी पढ़ें - शिक्षकों की कमी से परिषदीय विद्यालयों का फूल रहा दम
पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड-2024 के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर - अभ्यर्थियों से 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन लिए आनलाइन शुल्क जमा कर 3,25,540 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंटआउट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की। इसी बीच हाई कोर्ट ने एक मामले में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड में प्रवेश देने का आदेश दिया। इस आदेश के चलते पीएनपी स्नातक योग्यता पर लिए आवेदन
के क्रम में काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी नहीं कर सका। हाई कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर में जिस डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) पाठ्यक्रम चलाए जाने को आधार बनाकर आदेश दिया है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य नहीं है।
यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है और इसमें सिर्फ दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 12 वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।