आदेश
दिनांक नवम्बर 2024
उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-840/तीन -2024-39(2)/12 लखनऊ दिनांक 30.10.2024 द्वारा उ० प्र० शासन सामान्य प्रशारान अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-528/तीन 2024 39(2) / 16 लखनऊ दिनाक 04.12.2023 द्वारा वर्ष 2024 हेतु निगोशिएवुल इन्स्टुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन घोषित राजपत्रित अवकाशों के अन्तर्गत प्रस्तर-2 के कमांक 20 पर दिनांक 31.10.2024 को दीपावली के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में दीपावली का पर्व दिनांक 31.10.2024 के साथ साथ दिनांक 01.11.2024 (दिन शुकवार) को मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शारान स्तर पर राम्यक विचारोपरान्त दिनांक 01.11.2024 (दिन शुकवार) को सार्वजनिक अवकाश निगोशिएनुल इन्स्टुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डस सशोधित 1981 पैरा-247 (सी) की व्यवस्था के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये गये है. जिसमें दिनांक 01.11.2024 (दिन शुकवार) को घोषित स्थानीय अवकाश शासन द्वारा सार्वजनिक / राजकीय अवकाश घोषित हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 01.11.2024 के स्थान पर छठ पूँजा के पर्व पर दिनांक 08.11.2024 दिन (शुकवार) को जनपद रायबरेली में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तथा जिन कार्यालयों एवं अन्य विभागों में जहां पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश तथा प्रस्तर-06 में उल्लिखित घोषित स्थानीय अवकाश सामान्य प्रशासन अनुभाग उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति संख्या-528 दिनांक 04.12.2023 उपरोक्त के अन्तर्गत घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होगा।