▶️ _आपने 10 वर्ष सेवा की आपके समय में कोई पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान नहीं हो पाई या प्रक्रिया में आपको अवसर नहीं मिल पाया तो 10 वर्ष पूर्ण होते ही चयन वेतनमान मिलेगा_
▶️ _दूसरी स्थिति आपके 10 वर्षों के सेवाकाल के दौरान आपको पदोन्नति का अवसर प्राप्त हुआ आपने पदोन्नति के लिए प्रक्रिया में प्रतिभाग भी किया किन्तु किसी कारणवश आपने पदोन्नति स्वीकार नहीं की तो उस स्थिति में आपको फारगो मान लिया जाता है बेसिक में तब आपको 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत भी चयन वेतनमान का लाभ किसी भी सूरत में देय नहीं होगा_
▶️ _फार्गो की स्थिति में आप अगले 3 वर्ष तक होने वाली किसी भी पदोन्नति प्रक्रिया में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे फार्गो तिथि से तीन वर्ष उपरांत ही आप पदोन्नति प्रक्रिया के लिए अर्ह होंगे_
▶️ _स्थानांतरण प्राप्त होने की दशा में भी आपको चयन वेतनमान का लाभ तभी देय होता है जब आपके पूर्व कार्यरत जनपद में पदोन्नति का अवसर प्राप्त ना हुआ हो_