सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट' से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने को
कहा। याचिका को उपरोक्त शर्तों में स्वतंत्रता प्रदान करते हुए खारिज की जाती है।
'सोशल ज्यूरिस्ट' के सलाहकारवकील अशोक अग्रवाल ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि यह सम्मानपूर्वक बताया जाता है कि ये केवल
नमूने हैं,
जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मप्र के सरकारी स्कूलों में नामांकित लाखों छात्र न केवल स्कूल की जर्जर इमारतों में पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसी इमारतों में भी पढ़ रहे हैं,
जिनमें पर्याप्त डेस्क, बेंच और पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है।