समय से पहले कर्ज चुकाने पर शुल्क नहीं देना होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और एनबीएफसी से कर्ज लेने वाले लोगों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले शुल्क/जुर्माने को समाप्त कर दिया है। यानी अब बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों से फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल सकेंगे।



आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि इस फैसले का लाभ अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा।

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छोटे-मझोले उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा:आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बाद में फैसले का विस्तार किया जाएगा और छोटे व मझोले उद्यमों के कर्ज पर भी फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी वसूलने की अनुमति नहीं होगी। जल्द ही इस दिशा में ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जाएगा।