जौनपुर इंचार्ज प्रधानाध्यापक को वेतन और एरियर भुगतान करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित की किया।ऑर्डर की कॉपी नीचे देखे-
जौनपुर ! जनपद में लम्बे समय से इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी हो सकती है उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 54 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश Prem kumar tiwari बनाम स्टेट रिट न 14067ऑफ 2024 के क्रम में जारी किया है, जिसमे उच्च न्यायालय ने बीएसए को निर्देश दिये हैं कि याचियों के प्रत्यावेदनो पर 2 महीने में निर्णय कर आदेश का पालन करें याचियों को उनके इस पद पर कार्य करने के दिन से वेतन देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस सम्बंध में याचिका कर्ता प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि हम सब याची इस सम्बंध में पहले शासन का तय समय तक प्रतीक्षा करेंगे इसके बाद अगला कदम पर निर्णय लेंगे।