जुनियर टेट उत्तीर्ण प्राइमरी के सहायक अध्यापक की पदोन्नति लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में की जा सकती है लेकिन ये कार्य नही किया जा रहा है, उल्टे कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी के हेड को एनसीटीई गाइडलाइंस के विपरीत बिना जूनियर टेट के जुनियर का सहायक अध्यापक घोषित कर उस विषय वर्ग के शिक्षक को सरप्लस किया जा रहा है, जो न कि नियम विरुद्ध है बल्कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की स्पष्ट अवमानना है इसके विरुद्ध योजित अवमानना याचिका की आज सुनवाई हुई जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया है उच्च न्यायालय ने...