प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के रूप में 18 हज़ार रुपये देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामा मांग कर पूछा है कि क्यों न इस आदेश को स्थायी कर दिया जाए। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के शोभनाथ की याचिका पर यह आदेश दिया। वन विभाग जौनपुर में याची शोभनाथ 1984 से दैनिक वेतनभोगी के पद पर है। उन्हें 5,226 रुपये प्रति माह भुगतान हो रहा है। उन्होंने सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की विभाग से मांग की। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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