बलिया। उच्च न्यायालय में लंबित वादों की आड़ में वेतन लेने वाले जिले के तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेन्द्र देव ने पत्र जारी कर जिला विद्यालय निरीक्षक को हाईकोर्ट द्वारा वेतन भुगतान किए जाने के आदेश के विरुद्ध ससमय विशेष अपील का निर्देश दिया है। चेताया है कि ऐसा नहीं करने पर डीआईओएस व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
बता दें कि जिले के 613 माध्यमिक स्कूलों में सौ से अधिक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति है। इनमें
से अधिकांश कोर्ट के आदेश पर वेतन का लाभ ले रहे है। जबकि शासनादेश है कि वर्ष 2000 के पश्चात संस्था प्रबंधतंत्र द्वारा रखें गए शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाएगा। डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का पत्र प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है।
शीघ्र ही हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन भुगतान प्राप्त करने वाले तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ उच्च न्यायालय में विशेष अपील याचिका दायर की जाएगी
शीघ्र ही हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन भुगतान प्राप्त करने वाले तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ उच्च न्यायालय में विशेष अपील याचिका दायर की जाएगी