आयु निर्धारण जन्म प्रमाणपत्र से, मेडिकल रिपोर्ट से नहीं




प्रयागराज,। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक छात्रा को वैध आधिकारिक दस्तावेजों के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट में अनुमानित आयु के आधार पर प्रवेश से इनकार करने के स्कूल के निर्णय को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों को वैधानिक ढांचे के तहत जारी जन्म


प्रमाण पत्रों पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल मेडिकल पर। 


हाईकोर्ट ने प्रवेश देने से इनकार करने की स्कूल की कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित और मनमाना करार दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने साक्षी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है