छात्राओं के यौन शौषण के आरोपी प्रधानाध्यापक को जमानत नहीं


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल की छात्राओं को फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।


ये भी पढ़ें - अब पोर्टल से होगी मिशन शक्ति की निगरानी

ये भी पढ़ें - पुरानी पेंशन और बंद किए गए भत्ते बहाल करने की मांग

ये भी पढ़ें - प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक-छात्रों के बीच की दूरी कम करने का प्रयास