लखनऊ। प्रदेश के ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने हफ्ते में छह दिन कामकाज वाले कार्यालय में तीन वर्ष या उससे ज्यादा लगातार काम किया होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे होंगे, उन्हें भी बोनस की सुविधा मिलेगी। दैनिक वेतनभोगियों के बोनस की गणना 1184 रुपये महीना तय की गई है। ब्यूरो
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इन्हें नहीं मिलेगा बोनस 2023-24 में जिन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच चल रही है या किसी अदालत में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें दोषमुक्त होने पर बोनस मिलेगा। तब तक ये राशि स्थगित रहेगी।