शिक्षक भर्ती मामले में आदेश न मानने पर सचिव परीक्षा नियामक तलब, 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर-की का मामला

 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश न मानने पर सचिव परीक्षा नियामक तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर-की वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं इस संदर्भ में और समय मांगे जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर तलब किया है।



कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी मांगी थी। मंगलवार को 10 दिन का और समय मांगने को कोर्ट ने प्रथमदृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की क्या आवश्यकता है और यदि अनुमति चाहिए थी तो तीन साल से अब तक क्यों नही कुछ किया गया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका दाखिल न होती तो नंबर देने पर विचार भी नहीं होता। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मनोज कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्र व अन्य और सचिव नियामक परीक्षा के वकील को सुनकर दिया है।


हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिकाएं दाखिल हुईं।