लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह में परीक्षा कराने की कार्रवाई करे। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी गौर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर यह परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी एक-एक हिंदी व अंग्रेजी के अखबारों में प्रकाशित कराई जाए जिससे अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों
नहीं कराई जा सकी।