लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जनहित याचिकाओं पर 22 अक्टूबर से रोज सुनवाई का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी पक्ष को इस बीच हलफनामा आदि दाखिल करना है तो वह कर सकता है, क्योंकि उक्त तिथि के बाद किसी के अनुरोध पर सुनवाई नहीं टाली जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रंजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला की खंड पीठ ने महेंद्र सिह पवार व अन्य की याचिकाओं पर पारित किया।