पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में ‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है, देखें खास बाते


*पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में ‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है*




ये विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला है और इसमें कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में, “बलात्कार की घटना के 10 दिनों के भीतर आरोपी को फांसी दी जाएगी. ”



बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान है‌