...तो क्या अब ₹2000 की डेबिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर लगेगा 18% GST?

 मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटी वैल्यू के डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) पर 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. वर्तमान में पेमेंट एग्रीगेटर्स को 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी से छूट दी गई थी.


जीएसटी काउंसिल इस बात को स्पष्ट कर सकती है कि PineLabs, Razorpay जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स जिनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से 2000 रुपये से कम के डिजिटल पेमेंट (QR स्कैनिंग, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग) के लिए किया जा रहा है, उन्हें इस ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए अर्जित आय पर जीएसटी का भुगतान करना होगा.