समायोजन पर हुई सुनवाई का आदेश अपलोड हो चुका है।
न्यायालय ने रोहित एंड टीम की पिछली याचिका पर पारित किए आदेश को पुनः लिखवाया है।
इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि *बेसिक शिक्षा परिषद आनन फानन में बहुत तेज़ी से समायोजन करने का प्रयास कर रहा है ताकि न्यायालय कोई आदेश ना पारित कर सके।*
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से समायोजन में हो रही जल्दबाजी के लिए व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियों के साथ ही अगली सुनवाई/आदेश तक किसी भी शिक्षक को समायोजित करके पदस्थापन करने पर रोक(स्टे) लगा दी है।
बिना पूरी जानकारी के आलोचना में लीन रहने वालों को सोचना चाहिए कि न्यायालय से राहत पाना कोई मजाक नही है, हमारी पिछली सुनवाई को आधार बनाकर ही स्टे आदेश मिल पाया है।
इसलिए धैर्य के साथ टीम पर भरोसा बनाए रखिए।
*रोहित एंड टीम*